जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निवार्चन अधिकारी हमीरपुर देबश्वेता बनिक ने सीआरपीसी धारा 144, के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला हमीरपुर के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी बंदूक लाइसेंस धारकों को अपने हथियार निकटतम पुलिस स्टेशन में या हथियार और गोला बारूद डीलरों के पास इस आदेश के जारी होने के तुरंत बाद से 22 अक्तूबर तक हथियार जमा करने के निर्देश दिए है.
जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निवार्चन अधिकारी के निर्देशानुसार 22 अक्टूबर सायं 5 बजे तक ऐसा न करने पर उनके विरुद्ध कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने आदेश जारी करते हुए बताया है कि पुलिस थानों/हथियारों और गोला-बारूद जमा करने वाले डीलरों के प्रभारी उचित रसीद पर हथियार प्राप्त करेंगे और उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखेंगे और विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के एक सप्ताह के भीतर जमाकर्ताओं को तुरंत वापस कर दिए जाएंगे.