मंडी: अतिरिक्त न्यायधीश सुंदरनगर ने गैरइरातन हत्या के एक मामले में आरोपी को 4 साल की कैद व जुर्माना भरने की सजा सुनाई। उप जिला न्यायवादी सुंदरनगर विनय शर्मा ने बताया कि यह मामला 31 अक्तूबर 2011 शाम साढ़े पांच बजे का है।
दोषी परस राम पुत्र हरी सिंह गांव व डाकघर गागल तहसील सदर जिला मंडी अपनी टाटा सुमो गाड़ी से बग्गी की ओर से धनोटू की ओर आ रहे थे। तेज रफतारी से चलते हुए उसने दो मोटर साइकलों को टक्कर मार दी। इस पर एक मोटर साइकल चालक हरीश चंद सेन नहर में जा गिरी जबकि दूसरे दुर्गादास को गंभीर चोटें आई।
पुलिस ने मामला दर्ज करके कोर्ट में चालान पेश किया । पुलिस छानबीन में पाया गया कि आरोपी चालक ने शराब पी रखी थी। उसके खिलाफ भादंसं की धारा 304 एए तथा 279,337 व 338 के तहत केस चलाया गया।
अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाह पेश किए गए और दोष सिद्ध हुआ। इस पर अदालत ने उसे विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई । इसमें सबसे बड़ी सजा 4 साल की कैद व 20 हजार रूपए जुर्माना धारा 304एए के तहत किया गया। जबकि अन्य धाराओं में भी एक साल की कैद व 1 हजार रूपए जुर्माना, 6 महीने की कैद व 500 रूपए जुर्माना व 6 महीने की कैद व 500 रूपए जुर्माना किया गया। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।