ऊना जिले में धारा 118 के नियमों को ताक पर रखकर हाउसिंग सोसाइटीज में प्लॉट्स और मकान बेचे जाने का मामला सामने आया है। मामले में जिलाधिकारी ऊना विकास लाबरू के निर्देश पर मामले की जांच की जा रही है। हिमाचल में धारा 118 के कारण बाहरी राज्यों के लोग प्रदेश में जमीन नहीं खरीद सकते, हालांकि कुछ शर्तों के साथ राज्य में जमीन खरीदी जा सकती है। लेकिन फायदे के लिए इस नियम को ठेंगा दिखाते हुए धड़ल्ले से इसकी अवहेलना की जा रही है।
धारा 118 के उल्लंघन और हाउसिंग सोसाइटीज में प्लॉट्स की खरीद को लेकर जिलाधीश ऊना के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई हुई है। डीसी की शिकायत पर पुलिस ने ऊना की पांच विभिन्न हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
ऊना पुलिस ने डीसी ऊना की शिकायत पर हिल व्यू कॉपरेटिव कॉलोनी झलेड़ा, चंद्रलोक हाउससिंग बिल्डिंग कॉपरेटिव सोसायटी ऊना, शिवा हाउसिंग कॉपरेटिव सोसायटी रक्कड़ कॉलोनी, पुष्पांजलि हाउसिंग कॉपरेटिव सोसायटी जलग्रां और ऊना कॉपरेटिव हाउसिंग सोसायटी बसंत बिहार रक्कड़ कॉलोनी के खिलाफ केस दर्ज किया है।
सभी सोसाइटीज पर आरोप है कि बाहरी लोगों को गलत ढंग से मकान और प्लॉट बेचे गए हैं। शुरूआती जांच में मिली अनियमिताओं के बाद ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। ऊना में इस प्रकार हाउसिंग सोसाइटीज पर पहली बार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। हालांकि अनेक शिकायतें प्लॉट्स की खरीद फरोख्त को लेकर आती रही हैं।