ऊना अदालत ने पुलिसकर्मी से मारपीट करने और वर्दी फाडऩे के दो मामलों में दो लोगों को एक-एक साल कैद की सजा सुनाई है। दोनों को जुर्माना अदा करने के आदेश पारित किए हैं। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोनों को एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जानकारी देते हुए सहायक जिला न्यायवादी प्रमोद नेगी ने बताया कि सलोह निवासी सुरेंद्र सिंह 16 अप्रैल 2008 को ऊना थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी कि दो व्यक्तियों ने उसके साथ कपिला टैक्सी पार्किंग में मारपीट की। इस पर जब पुलिस उन दोनों व्यक्तियों को थाना तलब करने के लिए गई तो उन दोनों ने पुलिस के साथ भी मारपीट की और कर्मी की वर्दी फाड़ डाली। इसके तहत आरोपियों के खिलाफ 452, 341, 323 और 34 आईपीसी के तहत ऊना शहर निवासी राजेश कुमार और मनीष कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया गया।
इस केस में कुल 13 गवाह पेश हुए। मामले पर एसीजेएम होशियार सिंह ने धारा 353 के तहत एक-एक साल की सजा व दो-दो हजार रूपये जुर्माना, 332 के तहत एक-एक साल की सजा और 2-2 हजार रूपये जुर्माना, 504 के तहत 6-6 माह की सजा और एक-एक हजार रूपये जुर्माना अदा करने के फरमान जारी किए हैं।