नए फौजदारी कानून, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो एक जुलाई 2024 से लागू होने जा रहे हैं, के बारे में अभियोजन विभाग ने रविवार को मंडी के उपायुक्त कार्यालय सभागार में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया।
यह कार्यशाला अभियोजन विभाग के निदेशक महेंद्र चौहान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। कार्यशाला में सेवानिवृत संयुक्त निदेशक अभियोजन एनके शर्मा, सेवानिवृत संयुक्त निदेशक अभियोजन जगदीश कंवर, सेवानिवृत जिला न्यायवादी नेत्र सिंह कटोच ने इन नए कानूनों पर विस्तार से जानकारी दी। जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने बताया कि इस कार्यशाला में मंडी, कुल्लू, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, चंबा व उना जिलों से आए 60 न्यायवादियों ने भाग लिया। कार्यशाला में तीनों कानूनों के माध्यम से पीड़ितों को किस तरह त्वरित न्याय मिल सके, इसे लेकर मंथन व चर्चा की गई।