धर्मशाला, 14 जून: जिला निर्वाचन अधिकारी हेमराज बैरवा ने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार उपचुनाव के दृष्टिगत कांगड़ा जिला के देहरा विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी। जबकि कांगड़ा जिला के बाकी क्षेत्र आदर्श आचार संहिता के दायरे में नहीं आयेंगे। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक आदर्श आचार संहिता एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए।
उन्होंने कहा कि देहरा विस उपचुनाव-2024 के स्वतंत्र, निष्पक्ष,सुचारू और शांतिपूर्ण संचालन को सुनिश्चित बनाने के लिए देहरा विस क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान हथियार लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संबंध में सीआरपीसी की धारा-144 के तहत आदेश जारी करते हुए जिलाधीश ने बताया कि चुनाव घोषणा से लेकर चुनाव परिणाम तक किसी भी तरह के घातक हथियार या विस्फोटक सामग्री लेकर चलने पर देहरा विस क्षेत्र में पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।इसका उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी लाईसैंस धारकों को चुनाव प्रक्रिया के पूरा होने तक अपने हथियार संबंधित थानों में जमा करवाने होंगे।
कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा से संबंधित डयूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारियों और होमगार्ड्स, बैंक एवं एटीएम गार्ड्स और एटीएम कैश वैन गार्ड्स इत्यादि सुरक्षा कर्मचारियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त वह खिलाड़ी जो राष्ट्रीय राइफल एसोसिएसन के सदस्य हैं के खेलों में भाग लेने पर इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने मोबाइल ऐप सी विजिल लांच किया है इस ऐप के जरिये आम जन आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकेगा।