PC & PNDT Act awareness: अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य पर जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने वीरवार को बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय सुजानपुर के सहयोग से मिनी सचिवालय में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राधिकरण के सचिव और सीनियर सिविल जज असलम बेग ने की। इस दौरान उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, पर्यवेक्षकों और अन्य प्रतिभागियों को पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट-1994 की विस्तृत जानकारी दी।
असलम बेग ने बताया कि गर्भवती महिला के भ्रूण के लिंग का परीक्षण करना कानूनन अपराध है और इसे रोकने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। अल्ट्रासाउंड मशीनों के दुरुपयोग पर सख्त नियम लागू हैं और उनके उल्लंघन पर कठोर सजा का प्रावधान है। उन्होंने नालसा की मुफ्त कानूनी सहायता योजनाओं के बारे में जानकारी दी और नालसा हेल्पलाइन 15100 और नालसा मोबाइल ऐप के इस्तेमाल के फायदे भी बताए।
इस मौके पर उन्होंने अदालतों में लंबित मामलों का त्वरित निपटारा मध्यस्थता और लोक अदालतों के माध्यम से करवाने पर भी जोर दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता अमित शर्मा ने विभिन्न कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी दी, जबकि बाल विकास परियोजना अधिकारी कुलदीप सिंह चौहान ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से प्रतिभागियों को अवगत कराया।