PC and PNDT Act enforcement: भ्रूण का लिंग परीक्षण किसी भी सूरत में अल्ट्रासाउंड केंद्र नहीं कर सकते हैं। यदि कोई केंद्र ऐसा करता हुआ पाया गया तो स्वास्थ्य विभाग की और से विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के लिंग परीक्षण और कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध को रोकने के लिए बनाए गए पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट-1994 के तहत गठित जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक बुधवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
बैठक में समिति के सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जिला में पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट-1994 की अक्षरश: अनुपालन के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं तथा सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जा रहा है। डा. प्रवीण कुमार चौधरी ने बताया कि जिला में अभी सरकारी और निजी अस्पतालों में कुल 26 अल्ट्रासाउंड मशीनें पंजीकृत हैं।
इन सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर फ्लेक्स एवं बोर्ड के माध्यम से यह प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है कि इन केंद्रों पर भ्रूण का लिंग परीक्षण नहीं किया जाता है।सीएमओ डा. प्रवीण कुमार चौधरी का कहना है कि हमीरपुर जिला में 26 अल्ट्रासाउंड केंद्र संचालित हैं। उन्होंने कहा कि सुनिश्चित किया जा रहा है कि यहां पर किसी भी सूरत लिंग परीक्षण न किया जाता हो। उन्होंने कहा कि यदि कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो नियम अनुसार विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।