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अल्लू अर्जुन को भगदड़ मामले में 4 सप्ताह की अंतरिम जमानत

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Allu Arjun interim bail.: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन को फिल्म ‘पुष्पा 2: द रूल’ के प्रीमियर के दौरान भगदड़ में महिला की मौत के मामले में चार सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी है। इससे पहले, हैदराबाद की अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था। पीड़िता के पति ने मामले को वापस लेने की इच्छा व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी पत्नी की मौत में अल्लू अर्जुन की कोई भूमिका नहीं है।

घटना चार दिसंबर की रात की है, जब हैदराबाद के संध्या थिएटर में ‘पुष्पा 2’ का प्रीमियर चल रहा था। अभिनेता की झलक पाने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे भगदड़ मच गई। इस दौरान 35 वर्षीय महिला रेवती की मौत हो गई और उनका आठ वर्षीय बेटा घायल हो गया।

हैदराबाद पुलिस ने पीड़िता के परिवार द्वारा दर्ज शिकायत पर अल्लू अर्जुन, उनकी सुरक्षा टीम और थिएटर प्रबंधन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 105 और 118(1) के तहत मामला दर्ज किया। अभिनेता ने तेलंगाना उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर इस मामले को रद्द करने की अपील की। उच्च न्यायालय ने उन्हें जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है।