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हिमाचल हाईकोर्ट में आउटसोर्स भर्तियों पर रोक हटाने की सरकार की अर्जी

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Himachal outsourcing recruitment: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने आउटसोर्स भर्तियों पर लगी रोक को हटाने के लिए एक अर्जी दायर की है। इस मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और सत्येन वैद्य की खंडपीठ कर रही है। महाधिवक्ता ने अदालत को सूचित किया कि सरकार आउटसोर्स भर्तियों की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए एक कमेटी गठित करने पर विचार कर रही है। यह कमेटी भर्तियों की पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेगी।

सरकार की ओर से दायर इस अर्जी पर अगली सुनवाई 31 दिसंबर को निर्धारित की गई है। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने 7 नवंबर को इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन के माध्यम से विभागों में हो रही सभी आउटसोर्स भर्तियों पर रोक लगा दी थी। खंडपीठ ने सभी कंपनियों और उम्मीदवारों का डेटा वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश भी दिए थे।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में करीब 110 कंपनियां फर्जी पाई गई हैं और भर्तियों के लिए कोई ठोस नियम नहीं बनाए गए हैं। केंद्र सरकार की नीति के अनुसार केवल चतुर्थ श्रेणी के पदों को आउटसोर्स किया जा सकता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में तृतीय श्रेणी के पदों को भी आउटसोर्स पर भरा जा रहा है। इन आरोपों के बीच अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत जांच और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।