पानी की समस्या पर हाईकोर्ट कड़ा रूख अपनाए हुए है। सोमवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर दोषी कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने इसपर बकायदा मुख्य सचिव को सप्ताह के भीतर शपथ पत्र दाखिल करने को कहा और नगर आयुक्त को अगली सुनवाई में पेश होने के आदेश भी दिए।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने शिमला सहित पूरे प्रदेश के लोगों को पर्याप्त पेयजल मुहैया करवाने के आदेश भी दिए हैं। अब मामले की अगली सुनवाई 25 जून को होगी। ग़ौरतलब है कि पानी के किल्लत के चलते हाईकोर्ट किसी भी लापरवाह कर्मचारी और अधिकारी को बख्शने के मूड में नहीं है।