➤ चुराह विधायक हंसराज की अग्रिम जमानत 27 नवंबर तक बढ़ी
➤ पॉक्सो एक्ट में दर्ज मामले में दोनों पक्षों की दलीलें अदालत में
➤ युवती के आरोपों के बाद अदालत में सुबह फैसला सुरक्षित, शाम को आदेश जारी
हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की एक युवती द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद विवादों में घिरे चुराह विधानसभा क्षेत्र के विधायक हंसराज को राहत मिली है। जिला एवं सत्र न्यायालय में शनिवार को हुई सुनवाई के बाद उनकी अग्रिम जमानत 22 नवंबर से बढ़ाकर अब 27 नवंबर तक कर दी गई है। अदालत ने यह फैसला दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनाया।
उल्लेखनीय है कि विधायक हंसराज के खिलाफ युवती ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। आरोपों के अनुसार यह घटना उस समय की है जब युवती नाबालिग थी। इसी आधार पर मामला पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। आरोप सामने आने के बाद विधायक ने अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी, जिसे पहले 22 नवंबर तक मंजूरी मिली थी।
शनिवार सुबह मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में विस्तृत दलीलें और दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। इसके बाद अदालत ने फैसला शाम तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। बाद में अदालत ने जमानत अवधि बढ़ाने का फैसला सुनाया।
इस मामले ने प्रदेश की राजनीतिक गलियों में हलचल बढ़ा दी है, क्योंकि विधायक हंसराज चंबा जिले के चुराह क्षेत्र से तीन बार के विधायक रहे हैं और फिलहाल विपक्षी दल के प्रमुख चेहरों में शामिल हैं। मामले की जांच जारी है और अगले आदेश तक विधायक को कानूनन संरक्षण प्राप्त रहेगा।



