➤ हिमाचल में 1602 बिजली उपभोक्ता मित्र और 500 पशु मित्र भर्ती प्रक्रिया शुरू
➤ दोनों विभागों ने आदेश जारी किए, भर्ती आउटसोर्स/नीति-आधारित
➤ 15 फरवरी 2026 तक पशु मित्र भर्ती और बिजली मित्रों की तैनाती तेज होगी
हिमाचल प्रदेश सरकार से अनुमति मिलने के बाद राज्य के दो प्रमुख विभागों—विद्युत बोर्ड और पशुपालन विभाग—ने बड़ी स्तर पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब प्रदेश में 1602 बिजली उपभोक्ता मित्र और 500 पशु मित्र नियुक्त किए जाएंगे। दोनों विभागों ने इस संबंध में आधिकारिक पत्र जारी कर दिए हैं और भर्ती अपने-अपने स्तर पर की जाएगी।
सरकार ने 14 अगस्त 2025 को लागू की गई पशु मित्र नीति 2025 के आधार पर 500 पशु मित्रों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। 28 नवंबर 2025 को जारी आदेश के बाद विभाग ने सभी संयुक्त निदेशकों और नियंत्रण अधिकारियों को निर्देश भेज दिए हैं। जिलों और उपमंडलों के अनुसार उन संस्थानों की सूची भी जारी कर दी गई है, जहां पशु मित्रों को तैनात किया जाएगा।
पशु मित्रों की भर्ती 15 फरवरी 2026 तक पूरी करनी होगी। इन्हें संबंधित वरिष्ठ पशु चिकित्सकों के माध्यम से चयनित किया जाएगा और प्रक्रिया पूरी तरह से नीति के अनुसार होगी। साथ ही पशुपालक किसानों के प्रमाण पत्र जारी करने की नई विधि भी तय की गई है, जिसे पशु औषधालय के फार्मासिस्ट और ग्राम पंचायत सचिव द्वारा सत्यापित किया जाएगा। यह कदम ग्रामीण स्तर पर पशुधन सेवाओं को मजबूत करने का बड़ा प्रयास माना जा रहा है।
दूसरी ओर, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने प्रदेश में 1602 विद्युत उपभोक्ता मित्र रखने का फैसला लिया है। ये नियुक्तियां बाहरी ठेके (आउटसोर्स) के माध्यम से की जाएंगी। बोर्ड ने HPSECL को पत्र लिखकर सभी औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उपभोक्ता मित्रों को 10,000 रुपये मासिक मानदेय और 6 घंटे दैनिक ड्यूटी मिलेगी।
बिजली मित्रों की तैनाती के लिए सभी मुख्य अभियंताओं को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों की अंतिम संख्या और लोकेशन एक सप्ताह के भीतर HPSECL को भेजें। चयन के बाद बोर्ड, निगम और चयनित उम्मीदवारों के बीच त्रिपक्षीय समझौता किया जाएगा। शिमला, मंडी, धर्मशाला, हमीरपुर समेत सभी संचालन मंडलों में बड़ी संख्या में उपभोक्ता मित्र नियुक्त किए जाएंगे।
पशु मित्र भर्ती – पात्रता नियम
-
आवेदक हिमाचल प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
-
31 दिसंबर 2024 तक आवेदक/परिवार के नाम पर पशुधन पंजीकृत होना जरूरी।
-
पशुधन का ब्यौरा भारत पशुधन पोर्टल में 30 अप्रैल 2025 तक दर्ज होना अनिवार्य।
-
आवेदक का नाम ग्राम पंचायत परिवार रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए।
बिजली उपभोक्ता मित्र – कौन बन सकता है
-
न्यूनतम योग्यता: 10वीं पास, बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार।
-
उम्र सीमा: 18–45 वर्ष, सरकारी नियमों के अनुसार छूट संभव।
-
स्थानीयता: तैनाती वाले क्षेत्र/मंडल के निवासी को प्राथमिकता।
-
रोजाना 6 घंटे ड्यूटी करने की क्षमता अनिवार्य।



