➤ हिमाचल में प्रीमियम शराब की कीमतों में ₹105 तक की बढ़ोतरी
➤ अब सभी ठेकों पर शराब एमआरपी से अधिक रेट पर नहीं बिकेगी
➤ नए रेट का असर स्थानीय लोगों के साथ टूरिस्ट बजट पर भी पड़ेगा
शिमला: हिमाचल प्रदेश में नए वित्त वर्ष 2026-27 के साथ शराब के दाम बढ़ा दिए गए हैं। आबकारी विभाग ने नई रेट लिस्ट जारी कर दी है, जिसके बाद खासकर प्रीमियम और अंग्रेजी शराब के शौकीनों को अब ज्यादा कीमत चुकानी होगी। इसका असर स्थानीय उपभोक्ताओं के साथ-साथ पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली से आने वाले पर्यटकों के बजट पर भी साफ दिखाई देगा।
नई दरों के अनुसार, अंग्रेजी शराब के दाम अधिकतम ₹105 प्रति बोतल तक बढ़ाए गए हैं। रेगुलर ब्रांड्स में ₹10 से ₹30 तक की बढ़ोतरी की गई है। उदाहरण के तौर पर, ऑफिसर चॉइस की कीमत ₹535 से बढ़कर ₹545 हो गई है, जबकि रॉयल स्टैग अब ₹750 की जगह ₹770 में मिलेगी। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी VAT 69 जैसे प्रीमियम ब्रांड में देखने को मिली है।

सरकार ने इस बार शराब ठेकों की नीलामी एमआरपी सिस्टम के तहत की है। इसका मतलब है कि कोई भी ठेका संचालक तय रेट से अधिक कीमत नहीं वसूल सकेगा। ओवरचार्जिंग पाए जाने पर उपभोक्ता सीधे आबकारी विभाग में शिकायत कर सकते हैं। विभाग ने सभी ठेकों पर रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य कर दिया है और संबंधित एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर का फोन नंबर भी प्रदर्शित करना होगा।
इस व्यवस्था से सबसे ज्यादा राहत टूरिस्टों को मिलेगी, जिन्हें पहले कई जगहों पर अधिक कीमत वसूले जाने की शिकायत रहती थी। अब एमआरपी से ऊपर शराब बेचना नियमों के खिलाफ होगा।
होटल और बार सेक्टर पर भी इसका असर पड़ेगा। प्रीमियम शराब महंगी होने से होटल-बार अपने मेन्यू रेट में आंशिक बढ़ोतरी कर सकते हैं, जिससे हाई-एंड टूरिस्ट का खर्च बढ़ेगा।
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटक व्यक्तिगत उपयोग के लिए अधिकतम दो बोतल ही अपने साथ ला सकेंगे। इससे अधिक मात्रा लाने पर कार्रवाई हो सकती है।



