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देशभर में 33% महिला आरक्षण कानून लागू, अधिसूचना जारी

➤ केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण अधिनियम 2023 लागू किया
➤ लोकसभा और विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित
➤ परिसीमन प्रक्रिया के बाद ही होगा वास्तविक क्रियान्वयन



नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023’ को देशभर में लागू कर दिया है। केंद्रीय कानून मंत्रालय की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिससे अब यह कानून आधिकारिक रूप से प्रभाव में आ गया है।

इस कानून के तहत लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। इसका उद्देश्य राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में मजबूत स्थान देना है।

हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस कानून का वास्तविक क्रियान्वयन परिसीमन (Delimitation) प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही संभव होगा। यानी सीटों के पुनर्निर्धारण के बाद ही महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का निर्धारण किया जाएगा।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह फैसला महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है, लेकिन इसके लागू होने की समयसीमा परिसीमन प्रक्रिया पर निर्भर करेगी।