➤ हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने के दिए निर्देश
➤ कोर्ट ने कहा—मामला जांच का विषय, सरकार या एजेंसी करे जांच
➤ मानहानि केस में सुनवाई टली, अब 22 अप्रैल को अगली तारीख
प्रयागराज। कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष Rahul Gandhi को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने दोहरी नागरिकता मामले में FIR दर्ज करने के निर्देश जारी किए हैं और कहा है कि यह मामला जांच के दायरे में आता है।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि राज्य सरकार स्वयं जांच कर सकती है या किसी केंद्रीय एजेंसी को सौंप सकती है, लेकिन आरोपों की निष्पक्ष जांच जरूरी है। यह मामला पहले रायबरेली की ट्रायल कोर्ट में खारिज हो गया था, जिसे अब हाईकोर्ट ने पलट दिया है।
इस फैसले के बाद राहुल गांधी की कानूनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अब इस मामले में औपचारिक जांच प्रक्रिया शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है।
वहीं, सुल्तानपुर स्थित MP-MLA कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि केस की सुनवाई टल गई है। यह मामला गृह मंत्री Amit Shah पर दिए गए बयान से जुड़ा है। शुक्रवार को इस पर बहस होनी थी, लेकिन वादी पक्ष ने समय मांगा, जिसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई 22 अप्रैल तय की है।
गौरतलब है कि यह मानहानि मामला करीब 8 साल पुराने बयान से संबंधित है, जिसमें भाजपा नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद दायर किया था। राहुल गांधी इस मामले में पहले ही अपना बयान दर्ज करा चुके हैं।



