➤ मतदान केंद्रों के अंदर मोबाइल फोन ले जाने पर रहेगा प्रतिबंध
➤ चुनाव आयोग मतदान केंद्र के बाहर मोबाइल जमा कराने की करेगा व्यवस्था
➤ आचार संहिता उल्लंघन और फर्जी पोस्ट पर होगी सख्त कार्रवाई
हिमाचल प्रदेश में शहरी निकाय और पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने मतदान केंद्रों के भीतर मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है।
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदाता केवल मतदान केंद्र के 100 मीटर दायरे तक ही मोबाइल फोन साथ ला सकेंगे और वह भी बंद स्थिति में रखना होगा। मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार के बाहर मोबाइल रखने के लिए थैला या टेबल की व्यवस्था की जाएगी। केंद्र के भीतर किसी भी मतदाता को मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
नाम वापसी के बाद शहरी निकाय चुनावों में प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है, वहीं पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। आयोग ने उम्मीदवारों और उनके समर्थकों को आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव सुरजीत राठौर ने कहा कि मतदान केंद्रों पर सुरक्षा और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।
➤ सरकारी भवन, वाहन और संसाधनों का चुनाव प्रचार में इस्तेमाल प्रतिबंधित रहेगा
➤ प्लास्टिक बैनर और अवैध पोस्टर लगाने पर रोक रहेगी
➤ सार्वजनिक सभा या रैली से पहले प्रशासन और पुलिस को सूचना देना जरूरी
➤ धर्म, जाति और क्षेत्रीय भावनाओं के आधार पर वोट मांगना प्रतिबंधित
➤ शराब, पैसे या उपहार बांटकर वोट प्रभावित करने पर होगी कार्रवाई
➤ मतदान केंद्र के 100 मीटर दायरे में चुनाव प्रचार पूरी तरह प्रतिबंधित
➤ सोशल मीडिया पर फर्जी खबर और आपत्तिजनक पोस्ट साझा करने पर कार्रवाई संभव
➤ उम्मीदवारों को संपत्ति, देनदारी और आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी शपथ पत्र में देनी होगी
➤ संवेदनशील बूथों पर वीडियो रिकॉर्डिंग और वेबकास्टिंग की व्यवस्था की जा सकती है
➤ मतदान केंद्रों पर हथियार और भीड़ जुटाने पर सख्त रोक रहेगी
➤ चुनाव खत्म होने के एक सप्ताह के भीतर झंडे और पोस्टर हटाने होंगे



