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हिमाचल में अब 24 घंटे खुल सकेंगी दुकानें, रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउस; सरकार ने एक साल की दी छूट

दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान 24 घंटे, सातों दिन खोलने की अनुमति

छूट तत्काल प्रभाव से लागू, एक साल तक प्रभावी रहेगी

पर्यटन सीजन में देर रात पर्यटकों को भोजन और जरूरी सामान की सुविधा


शिमला। हिमाचल प्रदेश में कारोबार और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने दुकानों, रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउस समेत वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे और सप्ताह के सातों दिन संचालित करने की अनुमति दी है। सरकार की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह छूट तत्काल प्रभाव से लागू होगी और फिलहाल एक साल तक प्रभावी रहेगी। इस फैसले से खासतौर पर पर्यटन स्थलों पर देर रात तक आने-जाने वाले लोगों और पर्यटकों को भोजन, जरूरी सामान तथा अन्य सेवाएं उपलब्ध रहने की संभावना है।

श्रम, रोजगार एवं ओवरसीज प्लेसमेंट विभाग ने मंगलवार को इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया। सरकार ने हिमाचल प्रदेश दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1969 की धारा 9 और 10 के तहत लागू नियमों में छूट प्रदान की है। इसके बाद पात्र प्रतिष्ठान अपनी सुविधा और कारोबारी जरूरत के अनुसार 24 घंटे और सप्ताह के सातों दिन संचालन कर सकेंगे।

कारोबारियों को संचालन में मिलेगी अधिक स्वतंत्रता

सरकार के इस फैसले का सीधा असर उन कारोबारियों पर पड़ेगा, जिनके प्रतिष्ठान पर्यटन और देर रात की गतिविधियों से जुड़े हैं। अब ऐसे प्रतिष्ठान अपने कारोबार की प्रकृति और ग्राहकों की जरूरत के अनुसार संचालन का समय तय कर सकेंगे। विशेष रूप से होटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट और जरूरी सामान उपलब्ध कराने वाले प्रतिष्ठानों के लिए लंबे समय तक संचालन की सुविधा महत्वपूर्ण हो सकती है।

हालांकि, 24 घंटे प्रतिष्ठान खुले रखने की अनुमति को कर्मचारियों से 24 घंटे काम लेने की अनुमति नहीं माना गया है। अधिसूचना में कर्मचारियों के काम के घंटे और साप्ताहिक अवकाश से जुड़े नियमों का पालन करना अनिवार्य रखा गया है।

कर्मचारियों से लगातार 24 घंटे काम नहीं कराया जा सकेगा

सरकार की अधिसूचना के अनुसार किसी कर्मचारी से लगातार 24 घंटे काम नहीं कराया जा सकेगा। प्रतिष्ठान में काम करने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी निर्धारित कार्य अवधि के अनुसार लगानी होगी। साथ ही प्रत्येक कर्मचारी को साप्ताहिक अवकाश देना भी अनिवार्य रहेगा।

यानी प्रतिष्ठान का दरवाजा 24 घंटे खुला रह सकता है, लेकिन कर्मचारियों के काम के घंटे श्रम कानूनों के दायरे में ही रहेंगे। कारोबारियों को शिफ्ट के आधार पर कर्मचारियों की व्यवस्था करनी होगी, ताकि प्रतिष्ठान लंबे समय तक संचालित हो सके और कर्मचारियों के अधिकारों का भी पालन हो।

श्रम कानूनों का पालन करना होगा जरूरी

अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 24×7 संचालन की अनुमति मिलने के बावजूद प्रतिष्ठानों को हिमाचल प्रदेश दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1969, उसके तहत बनाए गए नियमों और लागू अन्य श्रम कानूनों के प्रावधानों का पालन करना होगा।

इसका मतलब है कि संचालन का समय बढ़ने के साथ कर्मचारियों की सेवा शर्तों, कार्य अवधि और साप्ताहिक अवकाश से जुड़े प्रावधान खत्म नहीं होंगे। प्रतिष्ठान संचालकों को कारोबार बढ़ाने के साथ-साथ लागू श्रम नियमों का पालन भी सुनिश्चित करना होगा।

विंटर टूरिज्म सीजन से पहले बड़ा फैसला

हिमाचल प्रदेश में आने वाले महीनों में विंटर टूरिज्म सीजन को देखते हुए सरकार के इस फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 15 अक्टूबर के आसपास प्रदेश में विंटर टूरिज्म गतिविधियों के बढ़ने की संभावना रहती है। इस दौरान शिमला, मनाली, धर्मशाला, कसौली और अन्य पर्यटन क्षेत्रों में देश के अलग-अलग हिस्सों से पर्यटक पहुंचते हैं।

ऐसे में देर रात पहुंचने वाले या सुबह जल्दी यात्रा शुरू करने वाले पर्यटकों के लिए खाने-पीने और जरूरी सामान की उपलब्धता एक अहम सुविधा हो सकती है। 24 घंटे संचालन की अनुमति मिलने से पर्यटन क्षेत्रों में देर रात तक रेस्टोरेंट और अन्य जरूरी व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुले रहने की संभावना बढ़ेगी।

देर रात यात्रा करने वालों को मिल सकती है सुविधा

पहाड़ी राज्य होने के कारण हिमाचल में कई पर्यटक देर रात या सुबह के समय अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। बस, टैक्सी या निजी वाहन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए उस समय भोजन और जरूरी सामान उपलब्ध होना उपयोगी हो सकता है।

नई व्यवस्था के तहत यदि कारोबारी अपनी सुविधा के अनुसार प्रतिष्ठान रातभर संचालित करते हैं तो पर्यटकों और स्थानीय लोगों को देर रात भोजन तथा आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता मिल सकती है। इससे पर्यटन से जुड़े कारोबारों को भी अतिरिक्त समय तक ग्राहकों की सेवा करने का अवसर मिलेगा।

एक साल के लिए लागू रहेगी छूट

सरकार की ओर से दी गई यह छूट फिलहाल एक साल के लिए है। अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। इस अवधि में इसका लाभ उठाने वाले प्रतिष्ठानों को संचालन के साथ-साथ सभी लागू नियमों का पालन करना होगा।

सरकार के इस कदम का उद्देश्य कारोबार को अधिक समय तक संचालित करने की सुविधा देना और प्रदेश में व्यावसायिक एवं पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना है। आने वाले पर्यटन सीजन में इसका वास्तविक प्रभाव कारोबारियों, कर्मचारियों और पर्यटकों के अनुभव के आधार पर सामने आएगा।