बच्चियों से रेप करने वाले अब किसी भी हालत में बख्शे नहीं जाएंगे। मासूमों से दुष्कर्म करने वाले दोषियों को अब सजा ए मौत दी जाएगी। रेप के खिलाफ आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक 2018 लोकसभा से पास हो गया है। अब यह विधेयक राज्यसभा में पेश किया जाएगा, जहां से पास होने के बाद यह कानून का रूप ले लेगा। इस कानून में 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से रेप के दोषियों को मौत और 16 साल से छोटी बच्चियों से रेप के दोषियों को कम से कम 20 साल की सजा या उम्रकैद दी जा सकती है।
सभी दलों की सहमति से सोमवार को लोकसभा में यह विधेयक पारित हो हुआ। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि पिछले कुछ समय में रेप की अनेक घटनाएं सामने आई हैं जिसने देश को झंकझोर कर रख दिया है। ऐसे में ऐसे जघन्य अपराध के खिलाफ सख्त प्रावधानों वाला यह विधेयक लाया गया है।
उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत पीड़िता को फ्री प्राथमिक उपचार मुहैया कराया जाएगा और अस्पताल तत्काल पुलिस को सूचित भी करेगा। बता दें कि अप्रैल, 2018 में मोदी कैबिनेट ने पॉक्सो एक्ट में संशोधन किया था। जिसके तहत 16 और 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ बलात्कार के दोषियों को मौत की सजा का प्रावधान किया गया था। पॉक्सो एक्ट में संशोधन के बाद सरकार अध्यादेश लाई है, जो सोमवार को लोकसभा से पारित हुआ, अब यह विधेयक राज्यसभा भेजा जाएगा।