हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने एक कंडक्टर के ट्रांसफर पर रोक लगा दी है। मंडी में कंडक्टर संजय कुमार को चंबा के लिए ट्रांसफर कर दिया गया था। संजय कुमार ने ट्रांसफर को राजनीतिक दुर्भावना करार दिया था और ट्रिब्यूनल में याचिक दायर की थी।
ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष जस्टिस वीके शर्मा की मंडी बेंच ने एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक को आदेश दिया कि वह संजय कुमार के प्रतिवेदन को 30 सितंबर तक निपटाएं। ट्रिब्यूनल ने एक और मामले में वन विभाग से बेलदार पद से रिटायर हुए प्रकाश चंद की विधवा लाहुली देवी की याचिका पर निर्णय देते हुए वन विभाग को आदेश दिया कि उसे पारिवारिक पेंशन का लाभ दिया जाए। लाहुली देवी का कहना था कि उसके पति की मृत्यु हो जाने के बाद उसे पेंशन नहीं मिल रही है।
इसी तरह एक अन्य मामले में सेवानिवृत्त अधीक्षक से की जा रही रिकवरी पर ट्रिब्यूनल ने रोक लगा दी है। उपनिदेशक प्राथमिक शिक्षा कुल्लू में अधीक्षक ग्रेड दो के पद से आठ साल पहले सेवानिवृत्त हुए प्रेम चंद ने अपने वकील टेक चंद शर्मा के माध्यम से याचिका दायर कर कहा था कि विभाग उससे 50 हजार रुपए की रिकवरी कर रहा है।