1 अक्टूबर 2018 यानी आज से कई बदलाव लागू होने जा रहे हैं। इनमें स्मॉल सेविंग्स पर बढ़ी हुई ब्याज दर के फायदे से लेकर महंगे रसोई गैस सिलेंडर का बोझ तक शामिल है। यही नहीं देश में होने जा रहे बदलाव के साथ अमेरिका में वीजा का नया नियम लागू होना भी भारतीय नागरिकों को प्रभावित करेगा। आइए बताते हैं 1 अक्टूबर से लागू होने जा रहे ऐसे ही 6 नियमों या बदलावों के बारे में….
PPF, सुकन्या समृद्धि समेत स्मॉल सेविंग्स पर मिलेगा ज्यादा ब्याज:
सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष 2018-19 की तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर-दिसंबर के लिए स्मॉल सेविंग्स डिपॉजिट स्कीम्स पर ब्याज दरें 0.40 फीसदी तक बढ़ाई हैं। इन बढ़ी हुई ब्याज दरों का फायदा 1 अक्टूबर से मिलने लगेगा। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में इस बढ़ोत्तरी के तहत अब टाइम डिपॉजिट (TD) पर अलग-अलग टेनर के हिसाब से 6.9 फीसदी से 7.8 फीसदी तक का फायदा मिलेगा। पीपीएफ और 5 साल की एनएससी पर 8 फीसदी, सुकन्या समृद्धि स्कीम पर 8.5 फीसदी, 5 साल के रिकरिंग डिपॉजिट (RD) पर 7.3 फीसदी, किसान विकास पत्र (KVP) व 5 साल वाले मंथली इनकम अकाउंट पर 7.7 फीसदी और 5 साल वाले सीनियर सिटीजन सेविंग्स अकाउंट पर 8.7 फीसदी ब्याज मिलेगा।
दिल्ली में केवल आॅनलाइन ही बनेगा DL:
दिल्ली में 1 अक्टूबर से परिवहन विभाग में सभी सेवाएं ऑनलाइन हो जाएंगी। यहां विभाग का कोई भी काम मैनुअली नहीं किया जाएगा। इसी के साथ दिल्ली में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस और परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस जैसी सेवाएं भी ऑनलाइन ही मिलेंगी। अक्टूबर से सभी RTO में फॉर्म और फीस ऑनलाइन ही जमा होगी। किसी भी जोनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में फिजिकल फॉर्म जमा नहीं होंगे. जिन लोगों को ऑनलाइन फॉर्म भरने में दिक्कत होगी, उनके लिए सभी RTO में हेल्पडेस्क बनाई जा रही है। लर्निग और परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस और डुप्लीकेट वाहन पंजीकरण प्रमाण-पत्र सहित विभिन्न सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। नई व्यवस्था के मुताबिक पूरी प्रक्रिया में केवल एक बार दफ्तर पहुंचना होगा।
LPG और CNG हुई महंगी:
सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 2.89 रुपये बढ़कर 502.4 रुपये प्रति सिलेंडर हो गई है। दिल्ली में बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर अक्टूबर में 59 रुपये महंगा हो गया है। CNG की कीमत में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। दिल्ली में 1.70 रुपये प्रति किलो सीएनजी की कीमत में बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे दिल्ली में एक अक्टूबर से कीमत 44.30 रुपये प्रति किलो हो जाएगी। वहीं नोएडा और गाजियाबाद में 1.95 रुपये प्रति किलो पर इजाफा किया गया है, जिससे यहां एक किलो CNG के दाम 51.25 रुपये हो जाएंगे।
ई-कॉमर्स कंपनियों को काटना होगा TCS:
ई-कॉमर्स कंपनियों को गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (GST) सिस्टम के तहत टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) के कलेक्शन के लिए उन सभी राज्यों में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जहां उनके सप्लायर मौजूद हैं। इसके साथ ही विदेशी कंपनियों को ऐसे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एक एजेंट भी नियुक्त करना होगा। गौरतलब है कि ई-कॉमर्स कंपनियों को 1 अक्टूबर से अपने सप्लायर्स को पेमेंट करने से पहले 1 फीसदी TCS की कटौती करनी होगी।
लागू होंगे TDS प्रोविजंस:
गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (GST) कानून के अंतर्गत टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) के प्रावधान भी 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे। सेंट्रल GST (CGST) एक्ट के तहत नोटिफाइड एंटिटीज को अब 2.5 लाख रुपये से ज्यादा के गुड्स और सर्विसेस की सप्लाई पर 1 फीसदी TDS कलेक्ट करना होगा। इसके साथ ही अब राज्य भी कानूनों के अंतर्गत 1 फीसदी टीडीएस काट सकते हैं।
Visa समाप्ति वालों को घर भेजेगा अमेरिका:
1 अक्टूबर से अमेरिका एक नए नियम को अमल में लाने वाला है। इस नियम के तहत अमेरिका सोमवार से उन विदेशियों को वापस भेजना शुरू कर देगा, जिनकी अमेरिका में रहने की वैध अवधि खत्म हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि यह अवधि वीजा बढ़ाने का आवेदन खारिज होने या स्थिति में बदलाव होने जैसे कारणों से खत्म हो सकती है।
अप्रवासी अमेरिकियों को वीजा देने वाली फेडरल एजेंसी यूएस सिटीजनशिप एंड इमीग्रेशन सर्विसेज (USCIS) के मुताबिक, हालांकि एच-1 बी वीजा धारकों को राहत देते हुए फिलहाल इस नीति को रोजगार संबंधी आवेदनों और मानवीय आवेदनों एवं याचिकाओं के संबंध में लागू नहीं किया जाएगा। नए नियम के तहत एजेंसी उन लोगों को पेश होने का नोटिस (एनटीए) जारी करेगी, जिनके वीजा बढ़ाने संबंधी या स्थिति में बदलाव किए जाने के आवेदन खारिज कर दिए गए हैं।