सिरमौर जिला प्रशासन ने रेणुका झील में बोटिंग करने के दौरान लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य कर दिया है। बिना लाइफ जैकेट के पाए जाने पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा। इसके अलावा झील में स्नानघाट को छोड़कर तैरने और गोता लगाने पर भी पाबंदी लागू कर दी गयी है।
यह आदेश सिरमौर जिला दंडाधिकारी ललित जैन की तरफ से आया है। आईपीएसी की धारा 144 और हिमाचल पर्यटन विकास और पंजीकरण अधिनियम 2002 के तहत जारी आदेश कमें कहा है कि रेणुका झील में बोटिंग के दौरान सभी को लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य है। बिना लाइफ जैकेट वाले शख्स से कम से कम 5 हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।
आदेश में रेणुका झील और आसपास के इलाकों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस संख्या बल को भी बढ़ाने के लिए कहा गया है। ख़ास तौर पर छुट्टी और धार्मिक त्यौहारों के मौके पर अधिक पुलिस बल तैनात रहेंगे।