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ऊना: बहन के हत्यारे भाई को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

रविंदर, ऊना |

ऊना में अपनी बहन की हत्या के आरोपी भाई को दोषी पाते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमन सूद की अदालत ने विभिन्न धाराओं के तहत कठोर उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी को करीब 38,000 रुपए जुर्माना अदा करने के भी निर्देश दिए हैं। जुर्माने की राशि मृतका के वारिसों को हर्जाने के रूप में दी जाएगी। मामले की पैरवी कर रहे उप जिला न्यायवादी देवेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि ए.डी.जे.-1 अमन सूद ने लखवीर सिंह निवासी रक्कड़ तहसील नादौन जिला हमीरपुर को दोषी करार देते हुए धारा 302 के तहत कठोर उम्रकैद और 25,000 रुपए जुर्माना जमा करवाने के आदेश जारी किए।

जुर्माना न देने पर 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। न्यायाधीश अमन सूद ने धारा 323 और 324 के तहत वसूला जाने वाले जुर्माना शिकायतकत्र्ता को देने के आदेश दिए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को शिकायतकत्र्ता को हिमाचल प्रदेश विक्टिम ऑफ क्राइम कंपन्सेशन स्कीम के तहत उचित मुआवजा देने के भी निर्देश दिए हैं।

यह है मामला

उप जिला न्यायवादी देवेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि 21 अक्तूबर, 2014 को उपमंडल अम्ब के लंबासैल निवासी रमा रानी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी मामी कुछ दिनों से अपने पति के साथ चल रहे विवाद के चलते उनके पास रह रही थी। इसी दौरान 21 अक्तूबर की शाम उसका मामा लखवीर सिंह उनके घर आ धमका। उस दौरान रमा रानी और उसकी माता वीना देवी घर के बरामदे में बैठी थीं।

लखवीर ने आते ही अपनी बहन वीना देवी के सिर पर देसी कट्टे के बैरल से वार कर दिया और उसे घसीटते हुए उनकी ही पशुशाला की ओर ले गया जबकि अपनी मां को छुड़ाने की कोशिश करने पर लखवीर ने रमा रानी से भी मारपीट कर डाली और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी थी। इस दौरान मौके पर से एक चाकू, एक कारतूस और जैकेट की हुड भी बरामद की गई जबकि बाद में लखवीर को गिरफ्तार करने पर उसकी निशानदेही पर देसी कट्टा भी बरामद किया गया। अदालत ने सभी साक्ष्यों को देखने और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया है।