फोरलेन प्रभावितों पर प्रदेश सरकार ने अहम फैसला लेते हुए लैंडलैस हुए लोगों को एग्रीकलचर सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया है। प्रदेश सरकार ने सभी उपायुक्तों को इस संदर्भ में निर्देश दे दिए हैं कि, फोरलेन निर्माण से हुए लैंडलैस को फेस्लीटेट करें। नागचला से मनाली तक जो 200 लोग लैंड़लैस हुए हैं, उन्हें अब जमीन खरीदने के लिए कृषि सर्टीफिकेट मिलेगा।
बता दें कि, फोरलेन प्रभावितों को दोहरी मार झेलनी पड़ सकती थी। ऐसे में पहले लोगों को फोरलेन के लिए जमीन छोड़नी पड़ी और अब टीसीपी एक्ट लागू होने से प्रभावितों को 3 से 5 मीटर जमीन से हाथ धोना पड़ सकता था। टीसीपी क्षेत्र में आने वाले लोगों ने यह मामला सुलझाने की मांग की थी। इसी संदर्भ में यह फैसला लिया गया है।
हालांकि अभी 3 फोरलेन प्रोजेक्टों में काम शुरू होना है। इसमें पठानकोट- मंडी 197 किमी, शिमला- मटौर 223.70 किमी, पिंजौर- बद्दी 31 किमी में से हिमाचल में 18 किमी फोरलेन बनेगा। इस क्षेत्र में भू- अधिग्रहण का मुआवजा हिमाचल सरकार देगी।