हिमाचल के सरकारी स्कूलों में अध्यापकों के खाली पदों को लेकर हिमाचल हाईकोर्ट की सख्ती जारी है। हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में खाली पड़े शिक्षकों के पदों को लेकर सरकार से फिर जवाब तलब किया है। इस संदर्भ में हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई पर अदालत ने राज्य सरकार को स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है।
स्टेट्स रिपोर्ट में सरकार को बताना होगा कि उच्च शिक्षा विभाग में पीजीटी (पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स) के कितने पद खाली हैं और कितने पदों को क्रिएट किया जाना है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत व न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान उक्त आदेश जारी किए हैं। कोर्ट के समक्ष दायर स्टेट्स रिपोर्ट के माध्यम से यह बताया गया कि निदेशक प्राथमिक शिक्षा ने 919 जेबीटी के पदों, 1367 सीएंडवी टीचर्स और 1901 टीजीटी के पदों को भरने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है।
कोर्ट ने कर्मचारी चयन आयोग के सचिव को स्टेट्स रिपोर्ट के माध्यम से ये बताने को कहा है कि कितने समय में पदों को भरने के लिए चयन प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। मामले पर सुनवाई 3 दिसंबर को निर्धारित की गई है।
कोर्ट ने रिपोर्ट के माध्यम से यह स्पष्ट करने को कहा है कि इन पदों पर भर्ती करने के लिए निदेशक प्राथमिक शिक्षा ने क्या कदम उठाए हैं। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग को नए पदों को भरने के लिए 2 सप्ताह के भीतर अनुशंसा भेजने के आदेश भी जारी किए गए हैं। नए पदों को भरने के लिए मामला अभी वित्त विभाग के समक्ष मंजूरी के लिए लंबित पड़ा है।
हाईकोर्ट को ये भी बताया गया कि बैचवाइज टीजीटी के पदों को भरने के लिए निदेशक प्राथमिक शिक्षा ने मामला राज्य सरकार के समक्ष भेजा है। छह महीने के भीतर इन पदों को भर दिया जाएगा। खंडपीठ ने अतिरिक्त वित्त सचिव को आदेश जारी किए हैं कि वे नए पदों को भरने के लिए तुरंत कार्रवाई करें और न्यायालय के समक्ष कंप्लायंस रिपोर्ट दाखिल करें।