जिला सत्र एवं न्यायशधीश कुल्लू राकेश चौधरी की अदालत ने रेप और हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह सजा शनिवार को आरोप तय होने के बाद मनाली के 17 मील निवासी कमल कुमार पुत्र गरीब दास को सुनाई गई है। कमल कुमार के खिलाफ मनाली थाना में आईपीसी की धारा 302, 376, 511 के तहत मामला दर्ज था और उसके बाद न्यायालय में मामले का ट्रायल चल रहा था। शनिवार को आरोप तय होने पर उक्त शख्स को आजीवन कारावास और दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अभियुक्त को एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
जिला न्यायवादी एनएस कटोच ने बताया कि 16 दिसंबर, 2014 को एक महिला ने मनाली थाना में अपनी 14 वर्षीय बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसके बाद उनकी नाबालिग बेटी नदी के किनारे मृत मिली थी। आरोपी ने 14 वर्षीय किशोरी के साथ पहले दुष्कर्म किया था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी।