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शिमला: केबल ऑपरेटर्स उपभोक्ताओं के हितों का रखें पूरा ख्याल: ADM

पी. चंद, शिमला |

एडीएम प्रभा राजीव की अध्यक्षता में केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम, 1995 के तहत जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रभा राजीव ने जिला में कार्यरत सभी केबल ऑपरेटर्स को उपभोक्ताओं की विभिन्न शिकायतों का समयबद्ध निवारण करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि केबल ऑपरेटर्ज उपभोक्ताओं के हितों का पूर्ण ख्याल रखें तथा अपने दायित्वों का निर्वहन बखूबी करना सुनिश्चित करें।

प्रभा ने केबल ऑपरेटरों से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और विकासात्मक कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करने का भी आग्रह किया, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। उन्होंने कहा कि केबल ऑपरेटर केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम, 1995 के तहत मेंटिनेंस रजिस्टर में पूर्ण ब्योरा रखें तथा प्रोग्राम कोड और विज्ञापन कोड का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें।

प्रभा राजीव ने कहा कि नशा सेवन एक बड़ी समस्या है, इसलिए समाज के सभी वर्गों का दायित्व है कि इस बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाएं। उन्होंने सभी केबल ऑपरेटरों से आग्रह किया कि वह नशा निवारण और नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता पर आधारित कार्यक्रमों का प्रसारण प्राथमिकता के आधार पर करें। इस अवसर पर केबल टीवी से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में सदस्यों ने केबल टीवी प्रसारण से संबंधित सुझाव भी दिये।