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गुड़िया मामले में कोर्ट का फैसला, सभी पुलिसवाले 28 तक न्यायिक हिरासत में

पी. चंद |

गुड़िया मामले से जुड़े आरोपी सूरज की जेल में हत्या मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए सभी 8 पुलिसकर्मियों जिला अदालत ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने आईजी समेत सभी पुलिसकर्मियो को 28 सितंबर तर न्यायिक हिरासत में रखने के आदेश दिए हैं। अब पुलिसकर्मी को रिमांड खत्म हो चुका है और वह 21 दिन न्यायिक हिरासत में रहेंगे।

कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई 21 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। इससे पहले कोर्ट ने कुछ समय का ब्रेक लिया था और सीजेएम रंजीत सिंह ने ब्रेक के बाद कोर्ट में यह फैसला सुनाया।

सुनवाई के दौरान के दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें सीजेएण रंजीत सिंह के समक्ष रखी। सीबीआई ने आज फिर से आठों पुलिसकर्मियों का चार दिन के अतिरिक्त रिमांड की मांग की है। सीबीआई का कहना है कि पुलिस ने कुछ सबूत मिटाने की कोशिश की और साथ ही इस मामले से जुड़ी कुछ चीजें भी रिकवर करनी बाकी रह गई हैं। इसलिए पूछताछ के लिए चार दिन अतिरिक्त समय दिया जाए।

इसपर बचाव पक्ष के वकीलों ने कहा कि पहले ही ग्यारह दिन का रिमांड पुलिस कर्मियों को मिल चुका है। ऐसे में डंडे की रिकवरी के नाम पर रिमांड मांगना उचित नहीं होगा। क्योंकि किसी भी तरह की पूछताछ के लिए ग्यारह दिन का समय प्रयाप्त होता है।

गौरतलब है कि 29 अगस्त को सीबीआई ने कोटखाई गुड़िया रेप मर्डर के बाद पुलिस हिरासत में सूरज की हत्या मामले में आईजी जैदी समेत आठ पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था और मजिस्ट्रेट ने आठों को सप्ताह भर के लिए हिरासत में भेज दिया था। चार सितंबर को सीबीआई ने दोबारा से सीजेएम कोर्ट में पेश किया था जहां सभी आठों पुलिस अधिकारियों को सात सिंतबर तक तीन दिन का रिमांड पर भेजने का फैसला सुनाया गया था।