हिमाचल प्रदेश में सरकार ने अब एक नियम को संशोधित किया है। जिसके अनुसार प्रदेश में अवैध रूप से बनाए गए भवनों को भी राज्य सरकार अस्थाई रूप से बिजली का कनेक्शन देने जा रही है। अंतर सिर्फ इतना रहेगा कि यह कनेक्शन अस्थाई रहेगा और दूसरा इस कनेक्शन में एक हलफनामा भी आवेदन के साथ देना होगा। जिसमें लिखा होगा कि सरकार जब भी नियमों में बदलाव करेगी तो इस कनेक्शन को काटा जा सकता है लेकिन सरकार के इस फैसले से प्रदेश में बिना परमिशन बने हजारों भवनों को और भवन मालिकों में एक खुशी की लहर जरूर देखने को मिलेगी।
क्योंकि, बिना बिजली के इन भवनों को किसी भी तरह का प्रयोग यह लोग नहीं कर पा रहे थे नियामक आयोग ने आदेशों में कहा कि बिजली बोर्ड बिना एनओसी के उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन देने से अब इंकार नहीं कर सकता है बोर्ड को अस्थाई कनेक्शन जारी करना होगा राज्य बिजली बोर्ड के प्रबंध निदेशक जेपी कांटा ने कहा कि रेगुलेटरी कमीशन के आदेशों पर सरकार के स्पष्टीकरण आने के बाद अस्थाई बिजली कनेक्शन जारी करने के आदेश जारी कर दिए हैं और प्रदेश में करीब 30000 ऐसे भवन हैं जिन्हें बिजली की अनुमति नहीं मिली थी।
अब ये लोग आराम से बिजली का कनेक्शन ले सकते हैं। बताते चलें कि प्रदेश में ऐसे बहुत से व्यवसायिक भवन है जो कि नगर निगम नगर परिषद नगर पंचायत के अंतर्गत आते थे लेकिन अवैध रूप से बनने के कारण इन्हें बिजली के कनेक्शन नहीं मिल पा रहे थे और अब यह सरकार का निर्णय बड़ी राहत वाला इन को साबित हो सकता है।