हिमाचल पुलिस से ना सिर्फ प्रदेश की जनता बल्कि न्याय प्रक्रिया का भी ऐतबार उठ चुका है। गुड़िया मामले के बाद होशियार सिंह मामले में भी पुलिस की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। लिहाजा, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और जस्टिस संदीप शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है।
जानकारी के मुताबिक, पिछली सुनवाई में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल करने का आग्रह किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और अगले आदेश तक इस पर रोक लगा दी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्या मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए तो सरकार ने पुलिस की बड़ाई की लेकिन, सीबीआई जांच से इनकार भी नहीं किया।
गौरतलब है कि 9 जून को वन रक्षक होशियार सिंह का शव उसकी ही बीट में पेड़ से लटका मिला था। शव मिलने के बाद पुलिस ने इसे शुरू में आत्महत्या का मामला बताया था, जिसके बाद लोग सड़क पर उतरे और मामले की सीबीआई जांच की मांग की। इस मामले में हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही थी। समाचार फर्स्ट शुरू से ही होशियार सिंह केस का मामला उठाता रहा है। हमारी इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग में यह साफ हुआ था कि मामले में कोई ना कोई झोल जरूर है और हम बेबाकी से इस मामले पर रिपोर्टिंग करते रहे हैं।