रिटर्निंग एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त) हमीरपुर डॉ. ऋचा वर्मा ने निर्देश देते हुए कहा है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 (ख) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान धनराशि या अन्य किसी प्रकार का परितोषण प्राप्त करता है या परितोषण देता है , जो किसी व्यक्ति के मतदान करने के अधिकार में प्रभाव डालता हो, को एक साल के कारावास या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
रिश्वत लेने और देने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार में तीन टीमें उडऩ दस्ते के रूप में गठित की गईं हैं। उन्होंने समस्त नागरिकों को सूचित किया है कि वे निर्वाचनों के दौरान किसी भी प्रकार की रिश्वत लेने और देने से बचें ।
साथ ही उन्होंने कहा है कि यदि कोई भी व्यक्ति रिश्वत देता है या रिश्वत दिए जाने बारे कोई जानकारी रखता है, तो वह अपराधा की तुरन्त शिकायत जिला हमीरपुर में स्थापित जिला स्तरीय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ में स्थापित टोल फ्री दूरभाष नंबर 1950 पर सूचित कर सकता है।
वहीं, डॉ. ऋचा वर्मा ने कहा कि हमीरपुर संसदीय में चुनावी उम्मीदवार 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक अपना नामांकन पत्र भर सकते हैं। उसके कुछ ही दिन बाद कैंडिडेट्स के नाम फाइनल किये जाएंगे। हमीरपुर संसदीय में 528 मतदान केंद्रों पर 3 लाख 84 हज़ार 137 मतदाता 19 मई को मतदान करेंगे।
ज़िला में 1 लाख 88 हज़ार 224 पुरुष मतदाता और 1 लाख 95 हज़ार 913 महिला वोटर हैं। क्षेत्र में 6 मतदान केंद्र सम्वेदनशील हैं। 19 मई को मतदान समाप्त होने पर सभी ईवीएम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (बाल ) में सुरक्षा बलों की निगरानी में रखी जाएगी। इस दौरान अधिकारी ऋचा वर्मा ने बताया कि वोटों की गिनती 23 मई को बाल स्कूल हमीरपुर में ही होगी। हमीरपुर में 44 सेक्टर अधिकारी और 13 सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गयी है।
पूरे ज़िले में 2112 मतदान कर्मचारी मतदान करवाने के लिए नियुक्त किए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार द्वारा अधिकतम खर्चें की सीमा 70 लाख रुपए निश्चित की गयी है। निगरानी के लिए एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। मतदाताओं की सुविधा के लिए टोल फ़्री नम्बर 1950 स्थापित किया गया है।