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ऊना: मैड़ी मेले में 27 मार्च तक धारा 144 लागू, DC ने जारी किए निर्देश

रविंद्र, ऊना |

ऊना के मैड़ी में होने वाले डेरा बाबा बड़भाग सिंह होली मेला के लिए 27 मार्च तक धारा 144 लगा दी गई है। जिला दंडाधिकारी ऊना राकेश कुमार प्रजापति ने आज यहां बताया कि मेले के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए 11 से 27 मार्च, 2019 तक किसी भी व्यक्ति द्वारा हथियार लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। मेले के दौरान ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए जिला प्रशासन, पंचायत समिति और प्रबंधन डेरा बाबा बड़भाग सिंह, मंजी साहिब और चरण गंगा को छोडकर किसी को भी लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पूर्ण मनाही रहेगी।

इसके अलावा मेले के दौरान ब्रॉस बैंड, ड्रम, लंबे चिम्टे इत्यादि के लाने पर भी पाबंदी रहेगी। यदि कोई व्यक्ति इन वस्तुओं को अपने साथ लाता है तो उन्हें बैरियर पर ही पुलिस के पास जमा करवाना होगा। साथ ही इस दौरान पॉलिथीन के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि प्रबंधन डेरा बाबा बड़भाग सिंह, मंजी साहिब एवं चरण गंगा को भी श्रद्धालुओं की आवाजाही को नियंत्रण में बनाए रखने के लिए आवश्यक आदेश भी जारी किए गए हैं। इस मेले के आयोजन के लिए अतिरिक्त उपायुक्त अरिंदम चौधरी को मेला अधिकारी जबकि उपमंडल अधिकारी (नागरिक) अंब को अतिरिक्त मेला अधिकारी नियुक्त किया गया है।