जिला निर्वाचन अधिकारी अमित कश्यप ने शिमला जिला के सभी नागरिकों से आग्रह किया है कि वह चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार के प्रलोभन में न आएं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव-2019 के दौरान यदि किसी नागरिक को किसी भी प्रकार का प्रलोभन या धन देने का प्रयास किया जाता है अथवा उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी मिलती है तो वह टॉल फ्री नंबर 1950 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
कश्यप ने कहा कि जिला निर्वाचन विभाग द्वारा जिला में इस प्रकार की शिकायतों एवं निर्वाचन से संबंधित अन्य शिकायतों के लिए शिकायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ गठित किया गया है। इस प्रकोष्ठ में किसी भी दिन किसी भी समय 1950 टॉल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 171बी के अनुसार चुनाव प्रक्रिया के दौरान यदि किसी व्यक्ति को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए प्रलोभन, धन अथवा अन्य किसी प्रकार का लालच देने का प्रयास किया जाता है तो उसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार सजा हो सकती है। इसके अनुसार दोषी व्यक्ति को एक साल का कारावास अथवा जुर्माना या दोनों दंड एक साथ दिये जा सकते हैं।
अमित कश्यप ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171सी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी उम्मीदवार अथवा मतदाता या किसी अन्य व्यक्ति को डराता है अथवा चोट पहुंचाता है तो उसे एक साल का कारावास अथवा जुर्माना या दोनों दंड एक साथ दिये जा सकते हैं। लालच, प्रलोभन, धन लेने अथवा देने वालों के विरूद्ध एवं मतदाताओं को डराने-धमकाने वालों के विरूद्ध मामले दर्ज करने के लिए उड़नदस्ते गठित कर दिये गये हैं। उन्होंने सभी नागरिकों से आग्रह किया कि स्वस्थ एवं निष्पक्ष मतदान करवाने के भारत के निर्वाचन आयोग के प्रयासों को संबल प्रदान करें और इस संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित बनाएं।