भविष्य में रिक्त पदों को भरने के लिए राज्य सरकार की ओर से क्या रणनीति होगी? प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस बाबत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश जारी किए हैं।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने प्रदेश भर के स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पड़े पदों को भरने को लेकर चल रही जनहित याचिका की सुनवाई के बाद ये आदेश पारित किए।
राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि राज्य लोकसेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग की सिफारिशों के बाद शिक्षकों की तैनाती कर दी गई है। कुछ शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आचार संहिता के कारण देरी हुई है। आचार संहिता के तुरंत बाद इन शिक्षकों को भी नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी।
मामले की पिछली सुनवाई के दौरान न्यायालय को बताया गया था कि प्रदेश में हाल ही में 631 शिक्षकों को नियुक्ति देने के लिए चयन बोर्ड ने अपनी संस्तुति शिक्षा विभाग को भेज दी है। इनमें से आठ जनवरी को 327 टीजीटी(कला) को विभाग ने नियुक्ति दे दी है।