जिला चम्बा पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाये गए अभियान के तहत धारा 39(1) हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस थाना डलहौज़ी में मुकदमा पंजीकृत किया गया। जिनका विवरण निम्नलिखित है।
दरअसल शनिवार देर रात करीब 12 बजे पुलिस थाना डलहौजी के पुलिस दल ने योग मानव विकास ट्रस्ट के पास नाकाबंदी की थी। नाकाबंदी के दौरान आने जाने वाले वाहनों की चैकिंग की जा रही थी। इस नाकाबंदी के दौरान वहां से गुजर रही पिक-अप गाड़ी को रुकवाया गया। गाड़ी चैकिंग के दौरान गाड़ी में से 1200 बोतल (9,00,000 मिलीलीटर ) अवैध शराब जब्त की गई है।
जानकारी के अनुसार गाड़ी में 4 लोग सवार थे जिनमें से एक की पहचान तनु शर्मा सुपुत्र सुरेश शर्मा गॉव व डाकघर जडेरा जिला चम्बा दूसरे की सुनील कुमार सुपुत्र कुसुम कुमार गॉव ओबरी डाकघर सुल्तानपुर जिला चम्बा, तीसरे की सुरेश कुमार सुपुत्र बालकृष्ण गॉव तगलेथा डाकघर सुनारा जिला चम्बा और चौथे व्यक्ति की पहचान मंजीत सिंह सुपुत्र प्रकाश चंद गॉव धनी डाकघर सरु जिला चम्बा के रूप में हुई है।
बता दें की नाकाबंदी मुख्य आरक्षी अनुज शर्मा, मुख्य आरक्षी राजेश कुमार, आरक्षी मंजीत सिंह और अमित कुमार गृह रक्षक सतपाल के साथ सुकडाई बाईं में की गई थी। इस दौरान जब उपरोक्त गाड़ी की तलाशी ली गयी तो गाड़ी के अंदर 100 गता पेटियां जिसमें कुल 1200 बोतल (9,00,000 मिलीलीटर ) शराब मार्का ऊना नंबर 01 बरामद की गई। उपरोक्त आरोपियों ने शराब को ले जाने के लिए वैध परमिट पेश ना कर सके। जिस पर धारा 39(1) हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस थाना डलहौज़ी में मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल उपरोक्त आरोपियों को दंड प्रक्रिया सहिंता की धारा 41(1) के तहत नोटिस दे कर छोड़ा गया और मुकदमे की कार्रवाई जारी है।