हाईकोर्ट से कम्प्यूटर शिक्षकों की भर्ती मामले में सरकार को कोई राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने प्रशासनिक ट्रिब्यूनल द्वारा कम्प्यूटर शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगाने के आदेशों पर रोक लगाने से इंकार करते हुए ट्रिब्यूनल से आग्रह किया कि वह यह मामला 10 अक्तूबर को अंतिम रूप से निपटा दे।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर सुनवाई हुई है। प्रदेश सरकार की ओर से महाअधिवक्ता ने पक्ष रखा और करीब 2 घंटे चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने 10 अक्टूबर को ट्रिब्यूनल में होने वाली सुनवाई के फैसले का इंतजार करने का फैसला सुनाया है।
गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों के लिए 1192 कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती सीधे साक्षात्कार के जरिए करने का निर्णय लिया था। जिसके लिए साक्षात्कार भी शुरू हो चुका था लेकिन साक्षात्कार प्रक्रिया को याचिकाकर्ता ने ट्रिब्यूनल में चुनौती दी थी। 16 सितंबर को टिब्यूनल में सुनवाई के बाद साक्षात्कार पर रोक लगा दी थी और प्रदेश सरकार को जवाब पेश करने को कहा था।