हिमाचल उच्च न्यायालय ने अभिनेता रवि कपूर( जितेंद्र) के खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले में दायर प्राथमिकी रद्द कर दी है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने अभिनेता जितेंद्र की ओर से दायर याचिका के तथ्यों और इस मामले से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद यह फैसला सुनाया।
गौरतलब है कि पिछले साल 16 फरवरी में महिला पुलिस थाना शिमला के समक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत प्रार्थी अभिनेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर में जितेंद्र की चचेरी बहन ने 47 साल पहले घटी घटना को लेकर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे।