सोशल मीडिया पर एक समाचार पत्र में छपे समाचार शीर्षक ‘बच्चों के नाम पर जमीन ले सकेंगे गैर हिमाचली’ की कतरन सांझा कर दुष्प्रचार करने के सन्दर्भ में प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने इस समाचार का आज यहां खण्डन किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश मुजारियत एवं भू-सुधार अधिनियम-1972 की धारा 118 में कोई संशोधन नहीं किया है और न ही इस तरह की कोई अधिसूचना जारी की गई है। प्रवक्ता ने यह भी जानकारी दी कि सरकार का भविष्य में भी इस तरह के संशोधन करने का कोई विचार नहीं है।
उन्होंने कहा कि उक्त समाचार आधारहीन और तथ्यहीन है, जोकि एक समाचार पत्र ने अपने 2 सितम्बर, 2018 के अंक में तोड़-मरोड़कर प्रकाशित किया था। कुछ शरारती तत्व उसी समाचार की कतरन को पुनः सोशल मीडिया पर सांझा कर सरकार की छवि को धूमिल करने व लोगों को गुमराह करने के लिए भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि इस प्रकार की अफवाहों पर भरोसा न करें तथा कहा कि इन तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।