Follow Us:

सुंदरनगर: सोलर लाइट खरीद मामले में पंचायत की प्रधान दोषी करार, विभाग ने किया निलंबित

सचिन शर्मा, मंडी |

जिला मंडी के उपमंडल सुंदरनगर के ग्राम पंचायत पौड़ाकोठी के प्रधान चंद्रेश कुमारी को प्रधान पद से निलंबित कर दिया गया है। पंचायत प्रधान पर अपने पद का दुरुपयोग, कर्तव्यों की पालन ना करने और सोलर लाइट और अन्य सामग्री की खरीद में वित्तीय अनियमितताओं के मामलों पर शुरुआती जांच में दोषी करार देते हुए जिला पंचायत अधिकारी मंडी ने अधिनियम 1994 की धारा 145 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। पंचायत प्रधान को आदेश दिए गए हैं कि अगर पंचायत की धन-संपत्ति और सामग्री को तत्काल वापिस सौंपा जाए।

निलंबित प्रधान के खिलाफ निदेशक पंचायत राज अधिनियम के आदेशानुसार छानबीन खंड विकास अधिकारी सुंदरनगर मोहन शर्मा और एसईबीवीओ भगतराम द्वारा अमल में लाई गई। अनियमितताओं को लेकर प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और प्रधान ने जबावदेही दी थी। इसमें प्रधान चंद्रेश कुमारी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज किया था। लेकिन विकास खंड अधिकारी सुंदरनगर की रिपोर्ट के आधार पर जिला पंचायत अधिकारी ने कार्रवाई अमल में लाई है। अब उनके निलंबन के बाद तत्कालीन पंचायत सचिव पर गाज गिरना भी तय माना जा रहा है। मामले को लेकर जिला पंचायत अधिकारी श्रवण कुमार ने कहा कि उक्त सबूतों के आधार पर विभाग ने चंद्रेश कुमारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।