हिमाचल में एसएमसी शिक्षकों की भर्ती पर फ़िलहाल ब्रेक लग गई है। न्यायाधीश धर्म चंद चौधरी और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने एसएमसी नीति के तहत शिक्षकों की भर्ती के खिलाफ दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात शिक्षा विभाग को आदेश दिए हैं।
कोर्ट ने कहा कि 3 सप्ताह के भीतर प्रदेश में एसएमसी नीति के तहत अभी तक लगाए गए अध्यापकों का पूरा ब्यौरा कोर्ट के समक्ष रखे। कोर्ट ने शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या और उन्हें आरएंडपी नियमों के तहत भरने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी देने के आदेश भी दिए। मामले पर अगली सुनवाई 5 सितम्बर को होगी।