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उन्नाव रेप केसः अदालत ने सेंगर के खिलाफ़ पॉक्सो एक्ट के तहत तय किए आरोप

समाचार फर्स्ट डेस्क |

उत्तर प्रदेश के उन्नाव रेप केस के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की मुसीबतें बढ़ गई हैं। तीस हजारी कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर के साथी शशि सिंह के खिलाफ़ भी नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में आरोप तय किए। शशि सिंह इस समय दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती हैं।

अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी आपराधिक षड्यंत्र, 363 अपहरण, 366 अपहरण और महिला पर विवाह के लिए दबाव डालना, 376(i) बलात्कार और बाल यौन अपराध संरक्षण कानून (पॉक्सो) की प्रासंगिक धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने सेंगर के साथी शशि सिंह के खिलाफ़ नाबालिग के अपहरण के संबंध में भी आरेप तय किए हैं।

सीबीआई ने वीरवार को अदालत को बताया था कि सेंगर और उसके भाई ने लड़की के पिता पर हमला किया और तीन राज्य पुलिस अधिकारियों और पांच अन्य के साथ मिलकर शस्त्र कानून के एक मामले में उसे फंसाया। अदालत ने कहा कि इस मामले की सुनवाई 10 अगस्त को करने के लिए  हाईकोर्ट  का अनुमति ली जाएगी। अनुमति मिलती है तो मामले की सुनवाई शनिवार को होगी या फिर मंगलवर को, क्योंकि सोमवार को ईद की छुट्टी है।