एम्स के जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर में आज उन्नाव दुष्कर्म मामले में पीड़िता के बयान दर्ज होंगे। अदालत ने बयान दर्ज कराने के लिए एम्स के जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर में अस्थायी कोर्ट बनाने के आदेश दिए थे। पिछले हफ्ते शुक्रवार को उच्च न्यायालय ने एम्स के ट्रॉमा सेंटर में जाकर पीड़िता का बयान दर्ज करने को मंजूरी दी थी। तीस हजारी कोर्ट के जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने बीते शनिवार को एम्स के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट को ट्रॉमा सेंटर में उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के बयान दर्ज़ करने के आदेश दिए। आदेश में कहा गया है कि मामले की सुनवाई खुद न्यायाधीश धर्मेश शर्मा करेंगे। इस दौरान आम लोगों और प्रेस का प्रवेश वर्जित रहेगा।
अदालत ने अपने पिछले आदेश में पीड़िता का ख्याल रखने के लिए अनुभवी नर्स को तैनात करने के लिए कहा था। 28 जुलाई को एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल होने के बाद पीड़िता को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। बता दें कि दुष्कर्म के इस मामले में भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर आरोपी हैं।
सर्वोच्च अदालत के निर्देश पर पीड़िता को लखनऊ के अस्पताल से एयर एंबुलेंस के जरिए दिल्ली लाया गया था। उन्नाव कांड से संबंधित मुकदमों की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने हाल ही में उच्च न्यायालय को एक पत्र लिखकर एम्स के एक बंद कमरे में अदालत की कार्यवाही कर पीड़ित युवती के बयान दर्ज करने की अनुमति मांगी थी। बीते शुक्रवार को उच्च न्यायालय ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी।