जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेशों की अनुपालना में सैन्य क्षेत्र सुबाथू में सीआरपीसी की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं। यह आदेश सुबाथू सैन्य क्षेत्र की परिधि एवं इसके आसपास के क्षेत्रों में अनाधिकृत निर्माण एवं अवैध कब्जों को गिराने की प्रक्रिया के दौरान कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए जारी किए गए हैं।
इन आदेशों के अनुसार सैन्य क्षेत्र सुबाथू व इसके आसपास के क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के आग्नेय अस्त्र एवं गोला-बारूद लाने व ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। आदेशों के अनुसार उक्त क्षेत्र के शस्त्रधारकों को अपने शस्त्र पुलिस चौकी सुबाथू में तत्काल प्रभाव से जमा करवाने होंगे। यह आदेश पुलिस, सेना, अर्धसैनिक बलों, सुरक्षा बलों, सेना पुलिस तथा सरकारी, अर्ध सरकारी एवं प्राधिकृत सुरक्षा कर्मियों पर लागू नहीं होंगे।
जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार यदि किसी व्यक्ति द्वारा इन आदेशों की अवहेलना की जाती है तो उसके विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत नियमानुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह आदेश दो माह या अवैध निर्माण को गिराने की प्रक्रिया पूरी होने तक की अवधि में जारी रहेंगे।