आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की जमानत याचिका का सीबीआई विरोध करेगी इसके लिए दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामे के जरिए जवाब दाखिल करने जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि सीबीआई अपने जवाब में कहेगी कि इस मामले की जांच अभी चल रही है, ऐसे में इन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि पी. चिदंबरम बेहद प्रभावशाली व्यक्ति हैं। ऐसे में अगर उन्हें जमानत दी जाती है, तो वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। सीबीआई ने कई देशों को पत्र लिखकर चिदंबरम और उनके परिजनों के विदेशी बैंक खातों और शेल कंपनियों के बारे में जानकारी मांगी है। लिहाजा अगर पी. चिदंबरम को जमानत मिलती है तो इतनी आगे तक पहुंच चुकी जांच और प्रक्रिया प्रभावित होगी।
दअरसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने पी. चिदंबरम की जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। 23 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट पी. चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। गौरतलब है कि आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व गृह मंत्री पी. चिदंबरम को आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। चिदंबरम की 14 दिनों की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। अगर ईडी कस्टडी नहीं मांगता है तो चिदंबरम की न्यायिक हिरासत बढ़ सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट में 23 सितंबर को चिदंबरम की बेल याचिका पर सुनवाई होगी।