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15 अक्तूबर तक चलेगा मतदाता सत्यापन कार्यक्रम: डीसी

समाचार फर्स्ट डेस्क |

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने मृतकों के नाम मतदाता सूची से न हटाने और अन्य विसंगतियों की शिकायतों के दृष्टिगत 01 सितम्बर, 2019 से 15 अक्तूबर तक मतदाता सत्यापन कार्यक्रम(ईवीपी) चलाया जाएगा।
 
इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई भी नागरिक भारतीय पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/आधार/राशन कार्ड/सरकारी/गैर सरकारी कर्मचारियों का पहचान पत्र/बैंक पासबुक/किसान पहचान पत्र की प्रति सम्बन्धित बूथ स्तर अधिकारी या सम्बन्धित निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी(एसडीएम) कार्यालय में जमा करवाकर मतदाता सूची में अपने विवरण को सत्यापित कर सकता है और यदि विद्यमान मतदाता सूची में कोई गलती है तो उसे भी ठीक करवा सकता है।
 
उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के दौरान नागरिक स्वयं भी मतदाता हेल्पलाइन मोबाईल ऐप/एनवीएसपी पोर्टल/लोक मित्र केन्द्र पर जाकर अपने विवरण को सत्यापित कर सकता है और यदि विद्यमान मतदाता सूची में कोई गलती है तो उसे स्वयं अंकित कर ठीक करवा सकता है।
 
इसके अतिरिक्त बूथ स्तर अधिकारी 01 सितम्बर, 2019 से 15 अक्तूबर, 2019 तक घर-घर जाकर मतदाता सूची को शत प्रतिशत सत्यापन करेंगे व मतदाताओं से सम्बन्धित अन्य जानकारी एकत्रित करेंगे। उन्होंने जिले के समस्त मतदाताओं से विनम्र अपील की है कि वे मतदाता सूची में विद्यमान अपना व अपने परिवार का विवरण का सत्पायन करें व फोटो, पता और जन्म तिथि अपडोट बारे ‘‘मतदाता सत्यापन कार्यक्रम’’ के तहत बताई गई सुविधाओं का लाभ उठाएं।

 विधानसभा उपचुनाव से पहले मतदाता सूची में अपने नाम की करें पुष्टि

धर्मशाला उपचुनावों के मद्देनजर धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के मतदाता अपने और अपने परिवार के नाम मतदाता सूची में अपडेट करा सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने यह जानकारी देते हुए समस्त नागरिकों को बूथ स्तर अधिकारी के पास उपलब्ध मतदाता सूची का निरिक्षण कर उसे सत्यापित करने की अपील की। उन्होंने बताया कि 18-धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव निकट भविष्य में होने जा रहे हैं।

अतः विधान सभा क्षेत्र के समस्त मतदाता संबंधित बूथ स्तर अधिकारी के पास अपने परिवार के नाम विद्यमान होने की पुष्टि करें। उन्होंने कहा कि उक्त सूची रजिस्ट्रीकरण अधिकारी धर्मशाला के कार्यालय में भी उपलब्ध रहेगी। उन्होंने जानकरी देते हुए बताया कि यदि किसी कारणवश किसी का नाम मतदाता सूची में विद्यमान नहीं है तो फार्म-6 पर शीघ्रातिशीघ्र संबंधित बूथ स्तर अधिकारी या निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, धर्मशाला के समक्ष आवेदन कर मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाएं और उक्त सूची में किसी मृतक का नाम पाया जाता है तो फार्म-7 भरकर मतदाता सूची से हटाने में सहयोग दें।