शिमला के कोटखाई गुड़िया रेप मर्डर मिस्ट्री की सुनवाई आज मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश संजय करोल और संदीप शर्मा की डबल बेंच में हुई। जिसमें CBI ने जांच रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखी। रिपोर्ट को काफी देर तक पढ़ने के बाद कोर्ट जांच से असंतुष्ट दिखा। कोर्ट ने कहा कि ये जनता से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन CBI इस मामले को सीरियस नहीं ले रही है। कोर्ट ने कहा कि इस रिपोर्ट में एक दो चीजें नई हैं बाकी सब पुरानी ही रिपोर्ट है। रिपोर्ट में किसी भी तरह की कोई प्रगति नहीं है और CBI 19 जुलाई से लेकर अब तक क्या कर रही है।
कोर्ट ने कहा कि CBI रिपोर्ट की वजह से मामले में हिरासत में चल रहे आरोपियों की जमानत याचिका पर भी कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। कोर्ट ने सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद कोर्ट ने मामले की तथ्य सहित पुख्ता रिपोर्ट 25 अक्टूबर तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश जारी किए। वहीं, कोर्ट ने कहा कि 25 अक्टूबर को CBI ने फाइनल रिपोर्ट पेश नहीं कि तो CBI निदेशक को तलब किया जाएगा।
इससे पहले CBI ने 2 अगस्त सुनवाई के दौरान गुड़िया मामले को निपटाने के लिए 90 दिन का समय मांगा था, लेकिन हाई कोर्ट ने 90 दिन का समय देने से इंकार करते हुए 17 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के आदेश जारी किए थे। बाद में इस तारीख को बढ़ाकर 6 सिंतबर किया उसके बाद 18 सितबर और बाद में ये समय 11 अक्टूबर किया गया था।