मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी से टेनेंसी और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 के तहत अनुमतियों के ऑनलाइन मॉड्यूल को शुरू किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मॉड्यूल धारा 118 के मामलों को शीघ्र पटाने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि यह मॉड्यूल धारा 118 के अन्तर्गत दी जाने वाली अनुमतियों में भी पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। राज्य के किसानों की रक्षा के लिए राज्य में धारा 118 लगाई गई है। उन्होंने कहा कि विकास को गति देने में धारा 118 की जटिल प्रक्रिया बाधा बनती थी और 118 की मंजूरी देने में देरी होती थी।
जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने धारा 118 में कोई बदलाव व सुधार नहीं किया है बल्कि इसे सरल व पारदर्शी बनाने की प्रक्रिया के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि धारा 118 के सभी निपटारों को अब ऑनलाइन कर दिया गया है ताकि लोग इसकी मंजूरी शीघ्र प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट को पायलट आधार पर मण्डी जिला से शुरू किया गया है।
मुख्यमंत्री ने मण्डी में पंचायती राज तथा ग्रामीण विकास विभाग के सभी सरकारी भवनों को सोलर रूफ टॉप पैनल से कवर करने के लिए सोलर रूफ टॉप कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। उन्होंने कहा कि वन सन वन ग्रिड प्रधानमंत्री का सपना है, जिसे राज्य सरकारी सभी सरकारी भवनों की छत्तों में सोलर रूफ पैनल लगाकर सुनिश्चित करेगी। उन्होंने सौर ऊर्जा के लाभ की जानकारी देने वाली बुकलेट को भी जारी किया।
उपायुक्त मण्डी रूगवेद ठाकुर ने इस मॉड्यूल की विशेषताओं की जानकारी दी। अतिरिक्त उपायुक्त मण्डी ने सोलर रूफ टॉप योजना के बारे में विस्तृत प्रस्तुति दी और कहा कि यह योजना राज्य के उपयोगकर्ताओं को स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि सरकारी भवनों के लिए दो मेगावाट और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 8 मेगावाट का लक्ष्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि अब तक अकेले मण्डी जिले में एक मेगावाट का उत्पादन किया गया है।