अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर-1 सुंदरनगर हकीकत धांडा की अदालत में विचाराधीन चैक बाउंस मामला सिद्ध होने पर आरोपी को 3 माह का कारावास व शिकायतकर्ता को 1 लाख रूपए हर्जाना देने का फैसला सुनाया। शिकायतकर्ता हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा महादेव तहसील सुंदरनगर जिला मंडी ने अधिवक्ता पंडित अरूण प्रकाश आर्य के माध्यम से दोषी भाग सिंह पुत्र चमारू राम निवासी व डाकघर महादेव तहसील सुंदरनगर के खिलाफ चैक बाउंस होने पर अदालत में एनआई एक्ट,1881 की धारा-138 में मुकद्दमा दर्ज करवाया था।
शिकायतकर्ता के वकील पंडित अरूण प्रकाश आर्य ने कहा कि दोषी भाग सिंह ने शिकायतकर्ता बैंक से लोन लिया था। उन्होंने कहा कि दोषी ने इसके भुगतान के लिए शिकायतकर्ता को स्टेट बैंक आफ इंडिया ब्रांच ऑफिस सुंदरनगर का 84 हजार रुपए का एक चैक दिया था।चैक देते समय शिकायतकर्ता को भरोसा दिलाया था कि इसे बैंक में पेश करने पर कैश हो जाएगा।
वकील ने कहा कि दोषी भाग सिंह द्वारा उपरोक्त राशि को शिकायतकर्ता को चुकता नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि दोषी के खाते में पैसे न होने की वजह से चैक बाउंस हो गया था। दोषी राशि वापिस लौटने में असफल रहा। उन्होंने कहा कि मामले में अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 3 माह का साधारण कारावास व 1 लाख रूपए हर्जाना और हर्जाना न देने की सूरत में अतिरिक्त 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई है।