धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के तहत राजनैतिक दलों, समूह या प्रत्याशी को अनिवार्य रूप से सार्वजनिक मीडिया में कोई विज्ञापन देने से पहले मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति से अनुमति प्राप्त करना जरूरी है। यह जानकारी उपायुक्त राकेश प्रजापति ने देते हुए बताया कि धर्मशाला के जिला लोक संपर्क अधिकारी कार्यालय में मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति का कार्यालय निर्धारित किया गया है। आदर्श आचार संहिता के लागू होने के पश्चात मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति द्वारा कार्य भी आरंभ कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि समिति द्वारा विज्ञापनों के प्रारूप एवं पेड न्यूज का सूक्ष्म अवलोकन करते हुये नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।
उन्होंने कहा कि मीडिया प्रमाणन का मूल आधार आदर्श आचार संहिता के पालन से जुड़ा है। सामाजिक समरसता बिगड़ने की आशंका हो अथवा तनाव बढ़ाने वाला,नैतिकता, सदाचासर के विपरीत तथा किसी भी धर्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाले विज्ञापन का प्रमाणीकरण भी नहीं किया जायेगा। कोई भी राजनैतिक दल या प्रत्याशी परिशिष्ट क में अपना आवेदन प्रस्तावित विज्ञापन की डिजिटल प्रति और दो प्रतियों में उसका प्रतिलेख प्रसारण आरंभ होने की निर्धारित तिथि से कम से कम तीन दिन पूर्व संबंधित प्रमाणन समिति को प्रस्तुत करेगा।
डीसी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात प्रिंट मीडिया इकाई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इकाई, सोशल मीडिया इकाई, एफएम, स्थानीय रेडियो इकाई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अनुवीक्षण इकाई एवं मीडिया सेंटर के माध्यम से प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों एवं पेड़ न्यूज पर नजर रखी जायेगी और आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।