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मंडीः चेक बांउस मामले में कोर्ट ने कारावास के साथ हर्जाना देने का सुनाया फैसला

सचिन शर्मा |

जिला मंडी के सुंदरनगर न्यायालय में विचाराधीन एक चेक बांउस मामले में कारावास के साथ-साथ हर्जाना भी देने का फैसला सुनाया गया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट ने हकीकत धांडा को अदालत ने चेक बाउंस मामला सिद्ध होने पर आरोपी को 3 माह का कारावास और शिकायतकर्ता को 1 लााख 20 हजार रूपए हर्जाना देने का फैसला सुनाया। शिकायतकर्ता सीडी को-आपरेटिव क्रेडिट सोसाईटी लिमिटेड ब्रांच जिला मंडी ने अधिवक्ता आशीष शर्मा द्वारा दोषी रौकी पुत्र पाला राम निवासी बीबीएमबी कालौनी सुंदरनगर के खिलाफ चेक बाउंस होने पर अदालत में एनआई एक्ट,1881 की धारा 138 में मुकद्दमा दर्ज़ करवाया था।

जानकारी देते हुए शिकायतकर्ता के अधिवक्ता आशीष शर्मा ने कहा कि दोषी रौकी ने उपरोक्त क्रेडिट सोसाईटी से 90 हजार रूपए बतौर लोन लिए थे। उन्होंने कहा कि दोषी ने उपरोक्त लोन के भुगतान के लिए अपने केनरा बैंक सुंदरनगर के खाते का एक चेक दिया था। चैक देते समय शिकायतकर्ता को भरोसा दिलाया था कि चैक बैंक में पेश करने पर कैश हो जाएगा।

अधिवक्ता आशीष ने कहा कि दोषी रौकी ने लोन राशि को चुकता करने की ऐवज में शिकायतकर्ता को किसी भी प्रकार का कोई भुगतान नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि दोषी के खाते में पैसे न होने की वजह से चेक बाउंस हो गया था और दोषी लोन राशि वापिस लौटने में असफल रहा। उन्होंने कहा कि मामले में अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 3 महीने की जेल और एक लाख 20 हजार रुपए हर्जाना नहीं देने की सूरत में अतिरिक्त 15 दिन का कारावास भुगतने की सजा सुनाई है।